नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला के गहनों की चोरी के एवज में रेलवे को 2.7 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग ने रेलवे की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान निवासी महिला जस्मीन मान को गहने की कीमत के तौर पर 2.3 लाख रुपये देने को कहा। इसके अलावा 30 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये कानूनी खर्च देने का भी आदेश दिया है। महिला द्वारा अलार्म बजाने के बावजूद उसकी मदद के लिए रेलवे का कोई अधिकारी नहीं आया था। आयोग का कहना है कि ट्रेन के चलते समय भी एसी कोच का दरवाजा खुला हुआ था। इस बात को किसी लिहाज से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। आठ फरवरी, 2011 को महिला दिल्ली-बिकानेर सुपर फास्ट ट्रेन से दिल्ली से श्रीगंगानगर, राजस्थान जा रही थी, उसी दौरान चोरी की घटना हुई।
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